भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की जानकारी मे आया है कि कुछ कम्पनिया एजेंसियों व्यक्ति धोखे से लोगों को मोबाइल टावरो की स्थापना के लिए अपने परिसरो को पट्टे पर देने के लिए दूरसंचार अधिनियम के अनतरगत सरकारी कर के तोमर पर उनके निजी /कम्पनी के खाते मे धन जमा कराने को कह रहे है जी गलत व असमवैधानिक है। ट्राई के मीऐजी सदस्य पदम मोहन मिश्र ने आम नागरिकों से कहा है कि वह ऐसी कम्पनिया/ व्यक्तियोजना से सावधान रहे । ट्राई का इन मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं है
ऐसी कम्पनिया एजेंसियों /व्यक्तियो से व्यवहार/अनुबन्ध करने या इससे शामिल होने वाले कोई भी व्यक्ति ऐसा अपने ही जोखिम पर करेगा और ट्राई किसी भी दावे /हानि /क्षति ; जो भी हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने के लिए कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
ट्राई के नाम से कम्पनी धोखे से बचे